बिलासपुर में शिक्षिका सुपर्णा टेंगवार के इंक्रीमेंट पर रोक, DEO ने कार्रवाई की पुष्टि की
बिलासपुर, 5 जनवरी 2026।
जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर ने सहायक शिक्षिका (एल.बी.) सुपर्णा टेंगवार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी वेतनवृद्धि (Increment) रोकने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
जांच रिपोर्ट में गंभीर आरोप पुष्टि किए गए
मामले में, जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (BEO) की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार, सुपर्णा टेंगवार के खिलाफ स्कूल में संधारित पाठकान (रिकॉर्ड) के पन्ने चिपकाने, उपस्थिति पंजी में कांट-छांट करने, विद्यार्थियों के माध्यम से अन्य शिक्षकों के वीडियो बनवाने, तथा अन्य शिक्षकों के प्रति अपशब्द प्रयोग कर उनकी रिकॉर्डिंग सुनवाने जैसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

BEO की जांच में सभी आरोप सही पाए गए, जिसके बाद DEO को कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया। DEO ने प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए शिक्षिका के एक वेतनवृद्धि को असंचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया।
शिक्षकीय गरिमा और नियमों का उल्लंघन
जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश में कहा है कि सुपर्णा टेंगवार का यह आचरण शिक्षकीय गरिमा के प्रतिकूल है और यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के विरुद्ध है।
इसलिए, दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी वेतनवृद्धि पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। DEO ने स्पष्ट किया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण कदम
विभागीय स्तर पर यह कार्रवाई शैक्षणिक वातावरण की मर्यादा बनाए रखने और स्कूलों में अनुशासन और नियमों की पालना सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने यह भी कहा कि शिक्षकों के आचार, आचरण और पेशेवर जिम्मेदारी का पालन करना प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य है। ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई यह संदेश देती है कि विभाग अनुशासनहीनता और नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा।
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